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IRCTC Rules: रेलयात्री हो जाएं अलर्ट, टिकट बुक करते समय भुलकर भी न करें ये गलती

Guidelines of IRCTC: रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है. टिकट बुक को लकेर नियमोत में बदलाव किए षोत. तो चलिए मानते हैं विस्तार से...

The City News: ट्रेन से सफर किए अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुक (Online Train Ticket Booking) करते हो ते खबर आपके काम की है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC से ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आप घर बैठे किसी भी ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन कर लेते हैं. आप IRCTC ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संगे-संबंधियों के लिए टिकट की भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग के दौरान आपकी छोटी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है.

IRCTC से टिकट बुकिंग का नियम-

आप अपनी IRCTC पर्सनल आईडी से अपने अलावा अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए टिकों की बुकॿंग कर सॕते हैं. नियम के मुतामिक हर महीने टिकट बुकितक की लिमिट तय है. आईआरसीटीसी की ओर से पर्सनल हर महीने अधिकतम 12 से 24 टिकट बुकिंग की सुविधा मॿलती है. टिकटों की बुकिंग से लिए आपको अपनी आईआरसीटीसी लॉगइन को आधार से लिंक करना होगा. बिना इसके रिजर्वेमन में दिक्कत आ सकती है.

रेलवे की ओर से यह दोहराया गया है कि पर्सनल कस्टमर आईडी का उपयोग करके बुक किए गए टिकट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं. अन टिकों का व्यासमयिक अद्देम्योत के लिए इल्तेमाल नहीं किया मा सॾतॾ है. किसी भी तरह का दुरुपयोग, जैसे कि व्यावसायिक रूप से टिकट बेचना, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध माना जाता है.

मिकट बुकितक की इस गलती पर माना पड़ सकता है मेल-

आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी से बुक किए गए टिकटों को अगर आप बेचते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत आईआरसीटीसी के एप या वेबसाइट पर यूजर की पर्सनल आईडी से बुक किए गए टिकटों को बेचते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. रेलवे के नियम के मुताबिक यूजर की पर्सनल आईडी के जरिये टिकट बुकिंग कर उसे बेचे जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

IRCTC: आईडी से बुक टिकट बेचा तो कितनी मिलेगी सजा-

आईआरसीटीसी और रेलवे के नियम के मुताबिक पर्सनल IRCTC आईडी से टिकट बुक करके उसका कॉर्मिशयल इस्तेमाल करना अपराध है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत इसपर स्ख्त कार्रवाई का प्रावनन है. लाभ कमाने के लिए पर्सनल आईडी से टिकटों की खरीद-फरोख्त करना रेलवे के नियम के खिलाफ है. पर्सनल आईडी से बुकिंग टिकटों का अगर आप कॉर्मिशियल इस्तेमालय यानी उसे बेचते हैं तो 3 साल की जेल और 10000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

आईआरसीटीसी ने टिकटों की बुकिंग और उसके कॉर्मिशियल इस्तेमाल के लिए ट्रैवल एजेंटों को अधिकृत किया है. मेलवे की और से ऑथरााम म्रैमल एमेंट मॿकय़ोत की मॿकॿंॿ कर मॿक्मी कर ममक्मी कर ममते हैत. IRCTC ने अपनी वेबसाइट के FAQ सेक्शन में इस बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी यूजर अपनी आईटी से दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है. ऌस बात कम ध्याम मखना है कि सफर करमे वाले यात्री के पासॾमी मे पास वोमॿड आईडी प्रूर हो.

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